झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” को लेकर जिला, प्रखंड, पंचायत स्तर के अलावा टोल फ्री नम्बर 18008900215 पर शिकायत दर्ज करा सकते है
बोकारो -उपायुक्त विजया जाधव द्वारा जानकारी दी गई है कि झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को लेकर फैल रही भ्रांतियों और किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की यह सार्थक पहल शुरू की गई हैं। ऐसे में झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से जुड़े विभिन्न जानकारियों को साझा किया गया है। साथ ही राज्य सरकार के निर्देशानुसार झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को लेकर फैल रही भ्रांतियों को लेकर एफ ए क्यू जारी किया गया है, ताकि किसी तरह की असुविधा माताओं बहनों को न हो। ग्रामीण क्षत्रों में नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र अथवा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन फॉर्म निशुल्क ले सकते है साथ शहरी क्षेत्रों में नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र अथवा अंचल अधिकारी के कार्यालय में आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद पावती रसीद मिलेगा जिसपर पोर्टल से निर्गत पावती क्रमांक भी अंकित होगा। पोर्टल पर ऑनलाइन होते ही लाभुक के मोबाईल नम्बर पर मुख्यमंत्री, झारखण्ड का एक मेसेज भी प्राप्त होगा।
स्वीकृति के तुरन्त बाद मुख्यमंत्री, झारखण्ड का एक मेसेज लाभुक के मोबाईल नम्बर पर स्वीकृति की जानकारी भेजी जायेगी। उसके बाद स्वीकृति आदेश पत्र भी दिया जायेगा। स्वीकृति माह से ही 1000 रुपया की सम्मान राशि लाभुक के बैंक खाते में भेजी जायेगी। बैंक खाता में सम्मान राशि भेजते ही मुख्यमंत्री, झारखण्ड का एक मेसेज लाभुक के मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगा। 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली महिलाओं को विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा। फॉर्म निशुल्क है अगर कोई पैसा मांगता है तो विभाग के टोल फ्री नम्बर 18008900215 पर तत्काल शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा अनुमण्डल पदाधिकारी ,उप विकास आयुक्त ,उपायुक्त को भी शिकायत की जा सकती है। यह सतत् चलने वाली योजना है। इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को 50 साल के उम्र तक प्रत्येक माह के 15वीं तारीख तक बैंक खाते के माध्यम से सम्मान राशि 1000 रुपया का भुगतान किया जायेगा। झारखण्ड राज्य की महिलायें जिनकी आयु 21 वर्ष पूर्ण हो गई हो तथा 50 वर्ष से कम की हो ,इसका लाभ ले सकते है , 21 वर्ष पूर्ण होते ही इस योजना लाभ प्रदान किया जायेगा। इसके लिए आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर संभावित लाभुकों की सूची भी तैयार की जायेगी। इस योजना का लाभ वैसी महिलायें जो झारखण्ड की नहीं हैं, जिनका परिवार आयकर जमा करता है, स्वयं या उनके पति अथवा उनके पिता (अविवाहित महिला के संदर्भ में) सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में स्थायी नियमित संविदा मानदेय पर नियोजित एवं कार्यरत हों अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन पारिवारिक पेंशन पा रहे हों। ई पी एफ खाताधारी हों। वृद्धापेंशन विधवा पेंशन दिव्यांग पेंशन अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रही हों तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा आवेदन फॉर्म आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ,अंचल अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क मिलेगा। आवेदन फॉर्म भरने से लेकर सम्मान राशि के भुगतान तक सारी प्रकिया निःशुल्क है। आवेदन फॉर्म भरने के लिए आवश्यक कागजात आधार कार्ड , राशन कार्ड (पिता का भी राशन कार्ड मान्य है) , बैंक खाता का पासबुक ,स्व-घोषणा पत्र , एक पासपोर्ट साईज फोटो की आवश्यकता होगी ।